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Article 370 की सुनवाई पर SC का निर्देश जारी
Sunday, 10 Dec 2023 17:00 pm
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Lucknow Desk : 5 अगस्त 2019 को निरस्त किये गए अनुच्छेद 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई जिसमे अदालत ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध माना। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निष्प्रभावी कर दिया था जिसके खिलाफ 23 याचिकाएं दायर की गईं थी। इसके लिए 2 अगस्त 2023 से सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई की गयी जो 5 सितंबर 2023 तक चली। इस सम्बन्ध में लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था जिसे 96 दिनों बाद आज  सुनाया है। इसमें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को वैध माना है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर की तब की विशेष परिस्थितियों में अस्थायी तौर पर लागू किया गया था इसलिए अनुच्छेद 370 अस्थायी था। इसके साथ ही अदालत ने जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव करवाए जाने के साथ साथ कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का भी निर्देश दिया है।