Lucknow Desk: एक बार फिर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मस्ज़िद पक्ष की वह याचिका है जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बता दे कि ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में दिए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह से दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले में कोई आदेश जारी नही करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। श्रीकृष्णर जन्मरभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दे दिया था। इसके लिए 3 कमिश्नवर भी नियुक्तर कर दिए गए हैं।
कई वर्षों से कानूनी दांव-पेच में फंसा
मथुरा में श्रीकृष्णा जन्म भूमि और शाही ईदगाह का मामला वर्षों से कानूनी दांव-पेच में फंसा हुआ है। श्रीकृष्ण जन्मनभूमि का सर्वे कराने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको लेकर महत्वकपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट कमिश्नरर विवादित परिसर का सर्वेक्षण करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह महत्व पूर्ण निर्णय दिया था।
हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से इसको लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में अर्जी पर श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी। मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है।
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