Kasganj Case: लखनऊ NIA कोर्ट ने कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले इस मामले में सबूत नहीं होने के कारण दो आरोपियों को बरी कर दिया गया था। दरअसल, कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड 7 साल से चल रहा था। इस मामले में आज 28 आरोपियों को दोषी मान कर सजा सुनाई गई है।
इन 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा
उम्रकैद की सजा पाने वाले दोषियों में वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, नीशू उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, सलीम और मुनाजिर रफी का नाम शामिल है। इससे पहले एनआईए कोर्ट ने नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।
क्या था मामला?
दरअसल, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद कासगंज में तीन दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द पर भी सवाल खड़े किए गए थे। पुलिस ने जांच में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम और सलीम समेत 117 लोगों को गिरफ्तार किया था।