Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने के मामले को अवैध बताते हुए उन्हें आदेश दिया कि 31 जुलाई 2023 तक काम निपटा ले। बता दे कि जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने माना कि मिश्रा का विस्तार सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ की तरफ से दिए गए 2021 के फैसले के विपरीत था। इसमें कोर्ट ने मिश्रा को नवंबर 2021 से आगे विस्तार देने से रोकने के लिए एक परमादेश जारी किया था।
2020 में बढ़ा पहला कार्यकाल
केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल सबसे पहले 2020 में एक साल का सेवा विस्तार दिया था। तब उन्हें 18 नवंबर, 2021 तक एक साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर 2021 में कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही उन्हें दोबारा सेवा विस्तार दिया गया। ये दूसरी बार था। वहीं, 17 नवंबर 2022 को संजय कुमार मिश्रा का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक वर्ष (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी थी।
गौरतलब है कि सरकार पिछले साल एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें यह अनुमति दी गई थी कि ED और CBI के निदेशकों का कार्यकाल दो साल की अनिवार्य अवधि के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।
ED के निदेशक के रूप में हुई थी नियुक्ति
बता दे कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में ED के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय कुमार मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर कैडर के अधिकारी है। मिश्रा को पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया था। ED में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।