Lucknow Desk : जी हां , ये खबर नहीं पढ़ी तो कुछ न पढ़ा.... अगर आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो तुरंत फाइल करें।बहुत सारे लोग आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है, जिसमें अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. उम्मीद है कि इस बात आयकर विभाग आखिरी तारीख नहीं बढ़ाएगा। यानी अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो सभी जानते हैं देरी से आईटीआर भरने पर जुर्माना चुकाना होता है, इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई से भी गुजरना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि 30 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। वहीं ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लॉग इन किया है। सिर्फ 30 जुलाई को ही 27 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए थे। आइए जानते हैं अगर आपने आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भरा तो क्या हो सकता है।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के मुताबिक, ऐसा प्रावधान है कि आखिरी तारीख तक रिटर्न न फाइल करने की स्थिति में असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होता है। पहले यह जुर्माना 10 हजार रुपये था, जिसे बाद में घटाया गया। वहीं अगर आप पर कोई टैक्स लाएबिलिटी नहीं बनती है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको कोई जुर्माना नहीं चुकाना होगा और आप कभी भी आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 276सीसी के मुताबिक टैक्स चोरी के आरोप में आपको 3 महीने से 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर टैक्स चोरी की रकम 25 लाख रुपये से अधिक है तो सजा 6 महीने से 7 साल तक की हो सकती है। ऐसे में किसी झंझट से बचने के लिए आप 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल कर लें।