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Adani-Hindenburg

Supreme Court का Adani-Hindenburg मामले पर बड़ा फैसला, कोर्ट ने जांच से किया इनकार

Lucknow Desk: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। इस मामले में अभी तक 24 जांचों में से 22 जांच पूरी हो चुकी है और 2 जांच बची है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जांच के लिए सेबी को 3 महीने का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अरबपति गौतम अदाणी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। अदाणी ने आगे कहा कि उनका समूह भारत की विकास में योगदान देना जारी रखेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदाणी ने दी प्रतिक्रिया

वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अदाणी ने पोस्ट करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते। जो भी हमारे साथ खड़ा रहा उनका मैं धन्यवाद करता हूं। देश के विकास के लिए हम काम करना जारी रखेंगे।

वहीं कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। दालत ने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।

इससे पहले बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेग्यूलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर सवाल उठाए जा रहें सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने साल 2023 में जनवरी के ही महिने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवरवैल्यूएड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे।

हिंडनबर्ग ने लगाए थे धोखाधड़ी का आरोप

बता दे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया है कि अरबपति गौतम अदाणी ने 'कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी' की है। पिछले महीने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है।


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