President approves Delhi Services Bill

कानून बन गया Delhi Services Bill

Delhi Services Bill: कानून बन गया दिल्ली सेवा विधेयक, राष्ट्रपति से मिली मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। यह विधेयक दिल्ली में कानून बन गया है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी है। बता दे कि 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती दी थी, अब संशोधित कानून को चुनौती देगी।

सरकार ने नोटिफिकेशन क्या कहा?

सरकार ने जारी नोटिफिकेशन में कहा कि इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (जिसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 में खंड (E) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए है। 'उपराज्यपाल' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है।

दोनों सदन से पास हुआ बिल

दरअसल, संसद के मानसून सत्र में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया। इस बिल को लोकसभा में 3 अगस्त को पारित किया गया। लोकसभा में बहुमत के चलते केंद्र को बिल पास कराने में कोई मुश्किल सामने नहीं आई। राज्यसभा में सरकार के पास नंबर कम थे और वहां इसे पास कराने की चुनौती थी लेकिन सरकार को वहां भी कामयाबी मिली और 7 अगस्त को उच्च सदन से भी ये विधेयक पारित हो गया।

इस कानून में क्या है?

  • दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है। बता दे कि 3 मई में अध्यादेश लाया गया था। इस विधेयक में धारा 3A को हटा दिया गया है। धारा A3 में अध्यादेश में था। इस धारा में सर्विसेस पर दिल्ली विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। ये धारा उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देती थी।
  • बिल में एक प्रावधान 'नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी' के गठन से जुड़ा है। अथॉरिटी अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और नियंत्रण से जुड़े फैसले लेगी। बता दें कि इस अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे। उनके अलावा इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (गृह) भी होंगे।
  • अथॉरिटी जमीन पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मामलों से जुड़े अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी। ये सिफारिश उपराज्यपाल को की जाएगी। इतना ही नहीं अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है तो उसकी सिफारिश भी ये अथॉरिटी ही करेगी। अथॉरिटी के सिफारिश पर आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। अगर कोई मतभेद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही माना जाएगा।

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