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Waqf Amendment Act SC Hearing

Waqf Law पर आज फिर Supreme Court में सुनवाई, इन मुद्दों पर होगी बहस

Lucknow Desk: Waqf (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 73 से अधिक याचिकाओं पर आज फिर Supreme Court में सुनवाई होनी है। Waqf कानून को संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में सुधार लाने का दावा करता है, लेकिन इसे विपक्षी दलों, मुस्लिम संगठनों और अन्य याचिकाकर्ताओं ने "मुस्लिम विरोधी" और "असंवैधानिक" करार देते हुए चुनौती दी है। बता दें, इस मामले पर Supreme Court में कल (16 अप्रैल) सुनवाई का पहला दिन था। इसी के साथ कल का दिन तीखी बहस और महत्वपूर्ण टिप्पणियों से भरा रहा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए थे।

वक्फ कानून पर SC में आज फिर सुनवाई

वक्फ कानून पर Supreme Court में आज फिर सुनवाई होनी है। इस दौरान अदालत अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। दरअसल, बुधवार को आदेश जारी करने से पहले अदालत ने सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया था। वहीं वक्फ एक्ट से जुड़े तीन संशोधनों पर अदालत अंतरिम आदेश दे सकती थी।

इन 3 संशोधनों पर अंतरिम आदेश

वक्फ बाय यूजर संपत्तियों का डिनोटिफिकेशन।

वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी।

वक्फ संपत्तियों के विवाद में कलेक्टर को अधिकार मिले।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने क्या कहा?

Supreme Court में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 से मुसलमानों की अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के प्रबंधन में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है।

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