
Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कोर्ट ने पूछा ये सख्त सवाल
Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उपायों को लागू करने की मांग की याचिका पर सोमवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राजधानी दिल्ली में GRAP 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई।
बता दें, मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि GRAP तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया? जैसे ही AQI 401 को पार करता है, स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए। ये 13 तारीख को हुआ था। वहीं इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर कहा गया कि हमने राजधानी में ग्रेप 4 लागू कर दिया है।
वहीं आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रह हैं कि अधिकारी अदालत की इजाजत के बिन ग्रैप-4 से नीचे नहीं जाएंगे। भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से नीचे चला जाए।
दिल्ली सरकार से पूछा गया सख्त सवाल
कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार बताए कि GRAP की गाइडलाइन क्या है? वहीं, ग्रैप को लागू करने के लिए कौन मॉनिटर कर रहा है। वो प्रदूषण को कम करने के लिए आखिर क्या कदम उठा रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजधानी दिल्ली में जब AQI 401, 12 नवंबर को पार कर गया था, इसके बाद GRAP 4 को लागू करने में इतनी देरी क्यों की गई।
दिल्ली में खतरनाक स्थिति में प्रदूषण
बता दे कि इस समय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की खरनाक स्थिति है। दिल्ली के साथ-साथ पूरे एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। जहरीली हवा ने लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से राजधानी दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप का चौथे चरण लागू कर दिया गया है।
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