
Delhi में मंदिर-मस्जिदों पर तेज आवाज में नहीं बजेंगे Loudspeaker, पुलिस ने जारी किया दिशा निर्देश
Lucknow Desk: राजधानी Delhi में Loudspeaker को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। दरअसल, धार्मिक स्थलों पर तय मानकों के हिसाब से Loudspeaker बजाएगा। इस मतलब है कि मंदिर और मस्जिदों पर तेज आवाज में Loudspeaker नहीं बजाया जाएगा। इसको लेकर Delhi पुलिस ने बकायदा दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी जगह Loudspeaker लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी।
Delhi पुलिस ने अपने निर्देशों में कहा, सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 DB(A) तक ही सीमित होगा। निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की आवाज निर्धारित सीमा से 5 DB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस नए नियमों में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर Loudspeaker या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा जाएगा। टेंट हाउस से Loudspeaker लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी है।
क्षेत्र के हिसाब से Loudspeaker के मानक
वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75DB आवाज की इजाजत है। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है। उसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB आवाज की इजाजत है और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है। साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50DB आवाज की इजाजत है और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है।
नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना
वहीं Delhi पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, Loudspeaker और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वह स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को सामान नहीं दें। वहीं जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें और अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वहीं नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये जुर्माना और सामान जब्त करने का आदेश दिया गया है।