
अब CJI संजीव खन्ना नहीं करेंगे Waqf Law पर सुनवाई, जानें क्या है वजह?
Lucknow Desk: Waqf Amendment Act को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना Waqf Law पर सुनवाई नहीं करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि Waqf Amendment Act, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई नहीं करेगी। अब इसकी सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की बेंच को दिया जाएगा।
मतलब अब जस्टिस Sanjiv Khanna ने खुद को Waqf Law के मामले से अलग कर लिया है। CJI जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। अंतरिम आदेश पारित करने के लिए भी मामले की लंबी सुनवाई की जरूरत है। इसलिए संजीव खन्ना ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अंतरिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी उचित दिन होनी चाहिए। ये मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को न्यायमूर्ति गवई की पीठ के समक्ष पेश करेंगे।
अब 15 तारीख को होगी सुनवाई
Supreme Court में सोमवार को 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत में एसजी Tushar Mehta ने कहा कि हम आपके मामले को आगे बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हर दलील का जवाब होता है। लेकिन हम आपको शर्मिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि समय नहीं है। वहीं इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बेशक उनके पास हर बात का जवाब है। उसके बाद सीजेआई ने आदेश दिया कि इसे अगले बुधवार को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करें। Sanjiv Khanna ने बताया कि उनके रिटायरमेंट में बहुत कम समय है, इसलिए वह अब इस मामले को नहीं देखेंगे। अब इस मामले की सुनवाई 15 तारीख से शुरू होगी।
संसद से पारित कानून को कोर्ट में चुनौती दी गई
गौरतलब है कि Waqf Law लोकसभा में 3 अप्रैल को पारित किया था, वहीं 4 अप्रैल को राज्यसभा में इसे मंजूरी दी गई थी। इसके बाद संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। जिसके बाद यह कानून बन गया। हालांकि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं, जिनमें कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। जिसके बाद से इस मामले पर सुनवाई जारी है।
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