RG Kar Hospital Case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर मामले में आज सुनवाई हुई। इस दौरान ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर मामले में सियालदह कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अब अगली सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया, जहां वो सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी। इस दौरान पीड़िता के माता-पिता भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे।
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी संजय ने जज से कहा कि मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसमें एक IPS अधिकारी शामिल है। 9 अगस्त 2024 की सुबह उत्तरी कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज आरजी कर में एक ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला, जिस पर कई चोट के निशान थे।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
कोर्ट का कहना है कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में गया। जहां आराम कर रही ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर मारपीट किया और फिर उसकी हत्या कर दी। डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले में आरोपी संजय रॉय पर मुकदमे की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हुई, जिस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई।
वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि दोषी ने पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर बाद में उसका गला घोंटकर हत्या कर दिया। आरोपी ने उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए दो बार उसका गला घोंटा था। इस मामले की सच्चाई ने पूरे देश को झकझोर दिया।
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