
Traffic Challan: Haryana में एंबुलेंस का रास्ता रोकना पड़ेगा महंगा, इतने रूपए का कटेगा चालान
Lucknow Desk: सड़क पर यातायात के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वाहन चालकों पर कड़ी नजर रहेगी। बता दे कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 1 दिसंबर से एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले या सड़क पर एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर चालान कट सकता है। पुलिस ने कहना है कि ऐसे ड्राइवरों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है, जो लंबे समय तक एम्बुलेंस यातायात में फंसी रहती हैं, जिससे गंभीर स्थिति में मरीजों के आपातकालीन उपचार में देरी होती है।
बता दे कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196ई के तहत, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वाले किसी भी वाहन पर पुलिस 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है, लेकिन यह नियम अब तक शहर में शायद ही लागू किया गया है। दरअसल, 2019 में अपराध के लिए चालान की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई थी।
ट्रैफिक डीसीपी वीरेंद्र विज ने कहा कि जब किसी वाहन को पीछे से एंबुलेंस आती दिखाई दे तो उसे सड़क के बिल्कुल बाई और जाना चाहिए। पहले हम लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी देंगे और 1 दिसंबर से चालान काटने शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि एंबुलेंस को हरसंभव प्रयास कर रास्ता देना चाहिए क्योंकि संकट में फंसे मरीज के लिए एक- एक मिनट कीमती होता है। हेल्थ एमरजेंसी में कुछ पल की देरी मरीज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। मानवता के नाते भी हमारा ये कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस, फायर टेंडर, पीसीआर वैन और रेस्क्यू कारें इमरजेंसी वाहन हैं, जो सायरन और फ्लैशलाइट से सुसज्जित हैं और उन्हें रेड लाइट पर भी रुकने की जरूरत नहीं होती है।
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