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Rahul Gandhi

Video : फंस गए राहुल गांधी! डॉग चाइल्ड के नाम पर आपत्ति

Lucknow Desk : पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी द्वारा अपने कुत्ते का नाम नूरी रखे जाने के मामले में एक नया विवाद पैदा हो गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में इसके खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। इलाहाबाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए परिवादी को बयान के लिए आठ नवंबर को तलब किया है। जीटीबी नगर निवासी परिवादी की ओर से अर्जी में कहा गया है कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों एवं विभिन्न अंग्रेजी व हिंदी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने दिल्ली स्थित 10 जनपद आवास पर एनीमल डे यानी चार अक्तूबर को अपनी मां सोनिया गांधी को एक पप्पी/डॉग चाइल्ड भेंट किया। 

उन्होंने बताया कि यह शब्द इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित है। वहीं कुरान पाक में भी नूर शब्द का 42 बार जिक्र आया है और नूर का पर्यायवाची ही नूरी है। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद साहब को भी नूरी बशर कहा गया है। इसके अलावा मुस्लिम समाज की बेटियों का नाम भी नूरी रखा जाता है। फिलहाल प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद की मंजूरी प्रदान कर दी है। 

3 साल तक की सजा का है प्रावधान
कोर्ट के द्वारा अगर इस मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है तो राहुल गांधी के खिलाफ 295 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. वहीं इस धारा के तहत आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 3 साल से अधिक की सजा सुनाने का प्रावधान है. बता दें कि आईपीसीसी की धारा 295 ए के तहत वे सभी कृत्य अपराध माने जाते हैं जिनमें कोई व्यक्ति भारत के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर या विद्वेषपूर्ण आशय के चलते अपमानित करने का प्रयत्न करता है.


 


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