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Azam Khan : आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिला झटका , इस मामले में सपा को देना होगा सैंपल

Lucknow Desk : भड़काऊ मामले में समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने सपा नेता की उस याचिका को खरिज कर दिया, जिसमें उन्होंने रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के वॉयस सैंपल देने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आजम खान को वायस सैंपल देने का निर्देश दिया। जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में सपा नेता की याचिका पर सुनवाई हुई। बताते चले कि पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने आजम खान को वायस सैंपल देने का निर्देश दिया।जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में सपा नेता की याचिका पर सुनवाई हुई।

आज़म खान पर लगा आरोप

आपको बता दें कि आजम खान की मांग को हाईकोर्ट ने अस्वीकार करते हुए गुरुवार को वॉयस सेंपल देने की रिकॉर्ड कर सैपल के तौर देने का निर्देश दिया है। जानकारी दे दें कि 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते भड़काऊ भाषण दिया। आजम पर आरोप है कि उन्होंने भाषण में कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। मामले में रामपुर के टांडा पुलिस से धीरज कुमार सिंह ने शिकायत की जिनके बाद आजम खान के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ ही एससी-एसटी एक्ट का केस दर्ज किया था। आरोप पत्र  कोर्ट में दाखिल किया गया।  कोर्ट ने इस आरोप पत्र का संज्ञान लिया और मामले पर सुनवाई की।

वॉइस ट्रायल करने के समय एक बात सामने आई कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग विवेचक ने केस डायरी का हिस्सा बनाया लेकिन आरोप पत्र में रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं है। रामपुर की एमपी-एलएलए कोर्ट ने आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड कर सीडी में रिकॉर्ड ऑडियो से मिलान कराने का निर्देश दिया। आजम खान ने आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। 29 अक्तूबर 2022 को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने आपत्ति खारिज कर दी। वकील ने कहा था कि नायब तहसीलदार गुलाब राय ने पर्सनली ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को नामंजूर करते हुए फिलहाल एक बड़ा फैसला सुनाया।

 


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