
Supreme Court : 26 जुलाई तक ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक , मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को दो-तीन दिन टालने की मांग की
Lucknow Desk : सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगा दी। जानकारी के मुताबिक , 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए है कि मंदिर की तोड़ - फोड़ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुस्लिम पक्ष को सांस लेने तक का समय नहीं मिला। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने बात की है। एक हफ्ते तक खुदाई आदि नहीं होगी। एक ईंट तक नहीं हटाई गई है।
एक हफ्ते के लिए सर्वे पर रोक ही लगा दी जाए : मुस्लिम पक्ष
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मांग की कि एक हफ्ते के लिए सर्वे पर रोक ही लगा दी जाए। सर्वे की पूरी कवायद हाई कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी. मामले की सुनवाई के दौरान CJI-अगर ASI सिर्फ वहां मापना, फोटोग्राफी जैसा ही काम कर रहा है तो उस जगह का स्वरूप कैसे बदल सकता है। CJI ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आप चाहे तो हम 2 हफ्ते का वक़्त दे सकते है। ताकि आप HC का रुख कर सके. इस दरम्यान वहां खुदाई जैसा कोई काम नहीं हो।
शुक्रवार को ASI सर्वे के आदेश दिए गए : सुप्रीम कोर्ट
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अपील में कहा कि शुक्रवार को ASI सर्वे के आदेश दिए गए। हमें अपील करने का मौका भी नहीं दिया गया। आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें 2 दिनों का वक्त दे दिया जाए, ताकि हम ASI के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकें।
6 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाई गई : विष्णु शंकर जैन
बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 26 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाई गई है। हम लोग भी हाईकोर्ट जा रहे हैं। अभी तक एक ईंट तक नहीं हिलाई गई है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से गलत दलील दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट इस पर डिसाइड करेंगा हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहेंगे।
बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ही ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से कहा है कि वह वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करें।
एक हफ्ते तक ज्ञानवापी परिसर में खुदाई आदि नहीं होगी : सॉलिसिटर जनरल
वहीं आपको बता दे कि इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने बात की है। एक हफ्ते तक ज्ञानवापी परिसर में खुदाई आदि नहीं होगी। एक ईंट तक नहीं हटाई गई है। सर्वे, वीडियोग्राफी और मैपिंग आदि हो रही है। इस पर सीजेआई ने कहा कि तो हम ASI के बयान को रिकॉर्ड करेंगे और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की इजाजत देंगे. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिससे धार्मिक चरित्र बदले. मुस्लिम पक्ष दो-तीन दिनों में हाईकोर्ट जा सकता है।