
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक
नई दिल्ली: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी 27 जुलाई को सुनावई पूरी हो गई है। अब इस मामले में कोर्ट अंतरिम फैसला 3 अगस्त को सुनाएगा। लेकिन सर्वे पर रोक जारी रहेगी। बता दे कि इससे पहले बुधवार को भी मामले की सुनवाई हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अदालत में नियमित कार्य पूरा हो गया था, इसलिए न्यायमूर्ति दिवाकर ने दोनों पक्षों के वकीलों को बहस करने के लिए कहा। सुनवाई शुरू होने पर भारतीय पुरात्व विभाग (ASI) के अपर निदेशक ने अदालत को बताया कि वह किसी हिस्से में खुदाई कराने नहीं जा रही है। वह मुख्य न्यायाधीश के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि आपका का उत्खनन (एक्सकेवेशन) से क्या आशय है?
ASI के अधिकारी ने जवाब दिया कि काल निर्धारण और पुरातत्विक गतिविधियों से जुड़ी किसी गतिविधि को उत्खनन कहा जाता है, लेकिन हम स्मारक के किसी हिस्से की खुदाई (डिगिंग) करने नहीं जा रहे है। मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि वाद की पोषणीयता स्वयं उच्चतम न्यायालय में लंबित है और यदि उच्चतम न्यायालय बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह वाद पोषणीय नहीं है तो पूरी कवायद बेकार जाएगी। इसलिए सर्वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया जाना चाहिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय तीन अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया और कहा कि निर्णय आने तक ASI के सर्वेक्षण पर लगी रोक बरकरार रहेगी।