
Delhi : राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह हुए पेश , जानें क्या हुआ
Lucknow Desk : शनिवार को महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पेश हुए। महिला पहलवानों के यौन शोषण केस की सुनवाई आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील के उस दलील का विरोध किया, जिसमें वकील ने कहा था कि इस केस में 354 नहीं बनता है।
दिल्ली पुलिस ने वकील के दलील का विरोध करते हुए कहा कि महिला के साथ किसी भी तरह की अभद्रता आईपीसी की धारा 354 के तहत आती है। कोर्ट में दलील देते हुए पुलिस ने कहा कि इस मामले में ओवर साइट कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें सुझाव दिया गया था। उससे कोई हल नहीं निकला और यह कहा नहीं गया कि जो आरोप लगाए गए वो गलत थे।
पिछली सुनवाई में पहलवानों के वकील ने रखी थी दलील
हालांकि इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने दलील रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। तब महिला पहलवनों की तरफ से वकील रेबिका जॉन ने कहा था कि सभी FIR एक ही व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई थी। सभी शिकायतकर्ता ने एक ही तरह के अपराध के बारे में बताया था। एक से ज्यादा अपराध अगर एक आरोपी द्वारा किया जाता है तो आरोपी को सभी आरोपों का सामना करना होता है।
इससे पहले 20 जुलाई को अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह व सहायक सचिव विनोद तोमर को जमानत प्रदान कर दी थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष व शिकायतकर्ता के वकीलों ने जमानत पर आपत्ति नहीं जताई बल्कि जमानत देते हुए शर्ते लगाने का आग्रह किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने आदेश पारित किया था।