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SIT के सामने पेश हुए सांसद Ziaur Rahman Barq, बोले- मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसके बावजूद मैं...

Lucknow Desk: उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद  Ziaur Rahman Barq आज SIT टीम के सामने पेश हुए। SIT के सामने पेश होने से पहले सांसद ने कहा कि मैं कानून और संविधान में विश्वास रखता हूं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद मैं वहां जा रहा हूं ताकि पुलिस प्रशासन को यह न लगे कि मैं जांच में सहयोग नहीं कर रहा हूं। वहीं बर्क ने आगे कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर न्याय मिलने की उम्मीद है। उनकी यह कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

संभल में हुई हिंसा के आरोपी Ziaur Rahman Barq

दरअसल, 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद Ziaur Rahman Barq को आरोपी बनाया गया है। उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। इस मामले में SIT ने Ziaur Rahman Barq को नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें, इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद Ziaur Rahman Barq को 26 मार्च 2025 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले में उनका नाम गलत तरीके से घसीटा गया है। वहीं सांसद ने अपने बयान दर्ज कराने के लिए 8 अप्रैल तक पेश होने को समय दिया था।

वहीं एसपी ने बताया कि संभल कांड से जुड़े मामले में जांचकर्ता उनसे जांच में सहयोग चाहते हैं, इसलिए नोटिस जारी किया गया था। नोटिस मिलने के बाद सांसद ने बताया था कि संभल पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस मिला है और हाईकोर्ट के आदेशानुसार जांच में सहयोग करने को कहा गया। उन्होंने भारत के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया था।

इस दौरान Barq ने कहा था कि जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें मेरा नाम गलत तरीके से शामिल किया गया। मैंने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में चिंता जताई थी, क्योंकि मुझे सुरक्षा का अधिकार है। सांसद ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि उनका नाम अनावश्यक रूप से विवादों में घसीटा गया। इस मामले का पूरी तरह से निष्पक्षता से समाधान होना चाहिए।

सांसद पर क्या है आरोप?

पुलिस के मुताबिक, चार्जशीट में आरोप है कि संभल सांसद Ziaur Rahman Barq ने 23 नवंबर 2024 की रात को जामा मस्जिद के सदर जफर अली से फ़ोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें वे मस्जिद का सर्वे न करने देने और भड़काऊ बात की थी। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा 335/24 में वे नामजद आरोपी हैं।

बता दें, संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से 4000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी। इस मामले में 12 FIR दर्ज हैं, वहीं 80 उपद्रवियों को गिरफतार किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है।


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