
NCP नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत
NCP नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 6 शर्तों के साथ मिली जमानत
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कार्ट ने इलाज के लिए नवाब मलिक को दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को 16 महीने की जेल हुई थी। इससे पहले 13 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलाज के नाम पर जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने नवाब मलिक को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि मलिक किडनी और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। हम उन्हें सिर्फ उनके स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे रहे हैं, केस के आधार पर नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़े और नारे लगाए।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के साथ संबंध रखने का भी आरोप है। कथित तौर पर उसने कुर्ला में गोवाला कंपाउंड में जमीन के एक टुकड़े के लिए घोषित भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों के साथ पैसे का लेन-देन किया।
कुल 6 शर्तों के साथ दी गई जमानत
- ₹50000 के निजी मुचलके पर जमानत।
- ईडी पासपोर्ट जमा करना होगा।
- मीडिया से बात न करें।
- घर का पता और मोबाइल नंबर की जानकारी ईडी को देनी होगी।
- किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना।
- गवाहों को धमकी न दें. सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें।