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CM Nitish Kumar

बिहार में Domicile नीति का लाभ पाने के लिए इन दस्तावेजों को रखे तैयार

Lucknow Desk: बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार शिक्षक नियुक्ति में Domicile नीति लागू कर दी है। अब BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बिहार के स्थानीय युवाओं को 84.4 प्रतिशत यानी लगभग 85 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। दरअसल, CM Nitish Kumar की अध्यक्षता में बीते मंगलवार, 5 अगस्त को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बता दें, इस साल होने वाली चौथे चरण की BPSC शिक्षक बहाली में Domicile लागू किया जाएगा। इसका लाभ उठाने के लिए बिहार के अभ्यर्थियों को आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी इसका लाभ पाने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र दिखाकर शिक्षक नियुक्ति में Domicile का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। इसके लिए एक अलग दस्तावेज बनवाना होगा।

बिहार शिक्षक भर्ती में Domicile नीति पर जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने साफ कहा है कि जिन छात्र-छात्राओं ने बिहार में रहकर मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई की है, उन्हें ही Domicile नीति का लाभ मिलेगा। इसका सत्यापन Domicile सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि 10वीं या 12वीं की मार्कशीट अथवा सर्टिफिकेट से किया जाएगा। बता दें, जिन अभ्यर्थियों की 10वीं या 12वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड या राज्य के ही किसी BPSC जैसे अन्य बोर्ड के स्कूल में रहकर दी है, तो ही उन्हें शिक्षक नियुक्ति में Domicile का लाभ मिल पाएगा।

बता दें, बिहार में 50 प्रतिशत जो जातिगत आरक्षण और 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण मिलता है, उसमें Domicile पहले से ही लागू है। दरअसल, पिछले दिनों नीतीश सरकार ने महिलाओं को मिलने वाले 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में भी पूर्ण Domicile लागू करने का ऐलान किया था। वहीं इस बार के आने सरकार के फैसले में अनारक्षित या सामान्य वर्ग के पद हैं उनमें भी 65 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है।


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