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New guidelines issued regarding encounter

Lucknow News: UP में पुलिस मुठभेड़ को लेकर की नई गाइडलाइन जारी, जानिए डिटेल

Lucknow News: यूपी में लगातार हो रहे अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहा है। पिछले दिनों हुए सुल्तानपुर डकैती और बहराइच हिंसा के बाद एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिशा-निर्देश जारी किया हैं।

गाइडलाइन में जिक्र है कि एनकाउंटर में किसी अपराधी की मौत या घायल होने पर पुलिस को शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी करवानी होगी। अपराधी की मौत के बाद दो डॉक्टटरों का पैनल शव का पोस्टोमार्टम करेगा। इस प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी होगी। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है, वहां फोरेंसिक टीम भी जांच करने जाएगी। आइए जानते है यूपी में पुलिस एनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइन में क्या दिशा-निर्देश है?

  • पुलिस एनकाउंटर में कोई अपराधी घायल होता है या किसी की मौत हो जाती है तो शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी।
  • अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो दो डॉक्टरों का पैनल डेडबॉडी का पोस्टमार्टम करेगा और उसकी भी वीडियोग्राफी होगी।
  • जिस जगह पर शूटआउट हुआ, वहां फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करेगी। 
  • जहां एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी। दूसरे थाने की पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच से उसकी जांच कराई जाएगी।
  • एनकाउंटर में शामिल अफसरों से एक रैंक ऊपर के अधिकारी ही इसकी जांच करेंगे।
  • एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के परिजनों को भी इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी। इसकी जानकारी पंचनामा रिपोर्ट में भी देनी होगी।
  • एनकाउंटर के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उनको भी सरेंडर करना होगा। ताकि उन हथियारों की भी जांत हो सके।
  • जिन मामले में अपराधी घायल होते हैं उसमें उनसे बरामद गए हथियारों का भी बैलिस्टिक परीक्षण कराया जाएगा।

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