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Supreme Court ने केंद्र सरकार से DL को लेकर पूछा सवाल, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लेकर सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस देने की व्यवस्था जारी करने के लिए कानून में बदलाव जरूरी है? ताकि यह तय किया जा सके कि क्या कोई व्यक्ति जो हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, वह किसी विशेष वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल (परिवहन वाहन) को कानूनी रूप से चलाने का हकदार है।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि ये नीतिगत मुद्दे हैं जो लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। आगे पीठ ने कहा कि सरकार को इस मामले पर "नया सिरे से विचार" करना चाहिए और कहा कि इसे नीतिगत स्तर पर उठाया जाना चाहिए।

दो महिने के अंदर इस प्रकिया को पूरा करे

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि दो महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करे और लिए गए फैसले के बारे में उसे अवगत कराए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के किसी भी व्याख्या को सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन के अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के वैध चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से मांगी थी सहायता: SC

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से इस कानूनी सवाल पर सहायता मांगी थी कि क्या एक व्यक्ति जो एक हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, क्या वह किसी विशेष वजन के परिवहन वाहन को कानूनी रूप से चलाने का हकदार है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थिति जानना जरुरी:SC

संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थिति जानना आवश्यक होगा, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में, शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है और नियमों को इस निर्णय के अनुरूप संशोधित किया गया है।

क्या है मुकुंद देवांगन मामला

दरअसल, मुकुंद देवांगन मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने माना था कि परिवहन वाहन जिनका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, को एलएमवी की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।

कोर्ट ने कहा ने देश भर में लाखों ड्राइवर हैं जो देवांगन फैसले के आधार पर काम कर रहे हैं। यह एक संवैधानिक मुद्दा नहीं है। यह एक शुद्ध वैधानिक मुद्दा है।" इस पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मितल और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

पीठ ने कहा, "यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, बल्कि कानून के सामाजिक प्रभाव का भी सवाल है। सड़क सुरक्षा को कानून के सामाजिक उद्देश्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और आपको यह देखना होगा कि क्या इससे गंभीर कठिनाइयां पैदा होती हैं। हम संविधान पीठ में सामाजिक नीति के मुद्दों का फैसला नहीं कर सकते।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एक बार अपनी राय बता दे इसके बाद संविधान पीठ में इसकी सुनवाई की जाएगी।


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