UP Madrasa Act: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, यूपी मदरसा एक्ट को मिली मान्यता
UP Madrasa Act: सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी है। कोर्ट ने एक्ट को संवैधानिक बताया है। ये फैसला CJI की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। इसके साथ ही छात्रों के भविष्य पर संकट नहीं आएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि यूपी मदरसा एक्ट मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है। मदरसा एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है। शिक्षा गुणवत्ता नियम मदरसों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं है। सिलेबस के साथ छात्रों का स्वास्थ्य भी जरूरी है।
बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को इस कानून को असंवैधानिक तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसों के विद्यार्थियों को औपचारिक विद्यालयों में भेजने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मदरसों के विद्यार्थियों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने पांच अप्रैल को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।