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UP Teachers Recruitment

UP Teachers Recruitment: 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से कहा है कि वो लिखित दलीलें जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे इस पर कोई निर्णय लेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। तो वहीं अब इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69 हजार शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट तीन महीने में जारी करे।

हाई कोर्ट ने ये भी कहा था, अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटगरी में ही माना चाहिए। हाई कोर्ट के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा।

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