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Monsoon Session 2023: शादियों में फिजुल खर्चों पर लगेगा प्रतिबंध, लोकसभा में पेश हुआ ये बिल

नई दिल्ली: अब शादियों में होने वाले खर्चों पर लगाम लगने वाला है। पंजाब के खडूर साहिब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने संसद में एक पेश किया है। इस बिल से शादी समारोह में होने वाले खर्चे कम होंगे। यह प्राइवेट मेंबर बिल है। जो शादियों में फिजुल खर्चे पर लगाम लगाएगा। दरअसल, शुक्रवार यानी 4 अगस्त को सदन में पेश किए गए इस बिल में बारात में सिर्फ 50 लोगों को ही बुलाने जैसे नियमों को लागू करने की बात कही गई है।

बिल का उद्देश "फिजूल खर्च" पर अंकुश लगाना- सांसद जसबीर सिंह गिल

लोकसभा में शुक्रवार (4 अगस्त) को विशेष अवसरों पर व्यर्थ व्यय की रोकथाम विधेयक 2020 पर चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने जनवरी 2020 में निजी सदस्य के रूप में यह विधेयक पेश किया था। नए विधेयक का उद्देश्य समारोहों में मेहमानों की संख्या पर लिमिट लगाना है। नवविवाहितों को उपहारों पर खर्च की जाने वाली राशि को सीमित करने के साथ ही, शादियों में कितने मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा और कितने व्यंजन परोसे जाएंगे, इन सब पर लगाम लगाने के लिए यह बिल लाया गया है। इस कानून के पीछे प्राथमिक उद्देश्य ऐसे अवसरों से जुड़े "फिजूल खर्च" पर अंकुश लगाना है।

बिल का नियम क्या है?

बता दे कि इस बिल को विशेष अवसरों पर व्यर्थ व्यय की रोकथाम विधेयक नाम दिया गया है। इस बिल के मुताबिक कहा गया है कि शादियों के दौरान बारात में सिर्फ 50 लोगों को ही बुलाया जाना चाहिए, 10 से ज्यादा पकवान नहीं होने चाहिए और शादियों में 2500 से ज्यादा का शगुन नहीं दिया जाना चाहिए।


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