Zareen Khan: धोखाधड़ी मामले में जरीन खान को मिली अंतरिम जमानत, जानें क्या है पूरा मामला
Lucknow Desk: धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान को कोलकाता की अदालत अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल, एक्ट्रेस जरीन खान मुंबई से कोलकाता आईं थी, सोमवार को अदालत में पेश हुईं। अदालत ने अंतरिम जमानत के साथ ही एक्ट्रेस जरीन खान को बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया है। अब वे बिना अदालत की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकती हैं।
विदेश यात्रा पर लगी रोक
एक्ट्रेस जरीन खान के वकील को दलीलों को सुनने के बाद सियालदह अदालत ने अभिनेत्री को 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी और कोलकाता पुलिस से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना देश छोड़ने पर रोक लगा दी। अदालत में पेश होने के दौरान एक्ट्रेस ने अपना चेहरा नीले रंग के मास्क से ढका हुआ था और काली टोपी पहनी हुई थी। आधार कार्ड से उनकी पहचान होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।
क्या है मामला?
बता दे कि एक्ट्रेस जरीन खान से जुड़ा यह मामला 2018 का है, जब उन्होंने यहां एक दुर्गा पूजा समारोह में प्रदर्शन करने के लिए कथित तौर पर लगभग 12 लाख रुपये की रकम ली थी। हालांकि, वे नहीं आईं, जिसके बाद आयोजकों ने उनके और उसके प्रबंधक के खिलाफ नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
जारी हुआ था गिरफ्तारी का वारंट
गौरतलब है कि पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। जरीन खान के खिलाफ पहले भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं। इसके बाद अदालत ने उन्हें बिना किसी असफलता के मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया। हालांकि, अक्तूबर में कोलकाता मजिस्ट्रेट ने यह गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया था।
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