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Health Insurance News: भारत में सस्ता हुआ हेल्थ इंश्योरेंस, जानें पाकिस्तान में कितना लगता है टैक्स?

Lucknow Desk: बीते दिन दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक कीं। इस दौरान GST की दरों में बहुत से बदलाव किए गए और कई नई घोषणाएं की गई। जीएसटी में इस बदलाव के तहत अधिकतर वस्तुओं पर 5% और 18% के स्लैब में आ गई हैं। वहीं कई चीजों पर जीएसटी कम हुई है तो वहीं चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी कड़ी में एक है हेल्थ इंश्योरेंस जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बता दें, पहले हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता था। अब हेल्श इंश्योरेंस पर जीएसटी फ्री हो गया है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगा। इसी क्रम में आज भारत के हेल्श इंश्योरेंस के टैक्स के साथ पाकिस्तान के हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्स के बारे में जानेंगे।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस को नॉन-लाइफ कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए यहां यह दर हेल्थ बीमा पॉलिसियों पर भी लागू हो सकती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी (ICT) में नॉन-लाइफ इंश्योरेंस सेवाओं पर 16 प्रतिशत फेडरल एक्साइज ड्यूटी (FED) लागू है।

पाकिस्तान में चारों प्रांतों के अपने-अपने टैक्स नियम रखे गए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पंजाब में 16 प्रतिशत सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज लागू है। हालांकि, व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस को कई बार छूट दी गई है। लेकिन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य सेवाओं पर टैक्स अब भी लागू है।

वहीं सिंध में पहले हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स से मुक्त था, लेकिन जुलाई 2024 से यहां 15 प्रतिशत सिंध सेल्स टैक्स (SST) लागू कर दिया गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में बीमा सेवाओं पर लगभग 15 प्रतिशत SST लगाया जाता है।

कई बार पाकिस्तान में व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों को टैक्स मुक्त करने की अपील की गई है। यह अपील पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने की है। टैक्स मुक्त होने से आम लोग आसानी से बीमा खरीदेंगे। जिससे देश के लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों का फायदा उठा सकेंगे।


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