
Vice Presidential Election: देश में उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला
Lucknow Desk: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनने के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की तरफ से इस संबंध में प्रेस नोट जारी किया गया है। आयोग का कहना है कि गृह मंत्रालय से जानकारी मिली है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस पद पर चुनाव के लिए हमारी ओर से प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। जल्द ही चुनाव की तारिख भी घोषित कर दी जाएगी। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से सोमवार की देर रात इस्तीफा दे दिया था।
चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में लिखा, आर्टिकल 324 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य चुनाव आयोग करता है। इसका निर्देशन राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है। चुनाव आयोग ने अब राष्ट्रपति के इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। अभी इसकी तैयारी चल रही है और पूरा करने के बाद जल्दी ही डेट का ऐलान किया जाएगा।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
उपराष्ट्रपति का चुनाव Lok Sabha और Rajya Sabha के सभी सदस्य मिलकर होता है। ऐसे में सत्ताधारी दल NDA के पास उपराष्ट्रपति चुनने के लिए पर्याप्त सांसद मौजूद हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि देश को जल्द ही नए उपराष्ट्रपति मिल सकते हैं।
संसद में 6 सीटें खाली
बता दें, वर्तमान में Lok Sabha की 543 सीटों में से एक सीट और Rajya Sabha की 245 सीटों में से 5 सीटें खाली हैं।
कैसे बनते हैं उपराष्ट्रपति?
Lok Sabha और Rajya Sabha दोनों सदनों में सांसदों की कुल संख्या 786 है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को महज 394 मतों की आवश्यकता होती है। NDA के पास 394 का बहुमत हासिल हो जाएगा।
NDA के पास बहुमत से ज्यादा सांसद
वहीं अगर सत्ताधारी दल NDA की बात करें तो, Lok Sabha में इनके 293 और Rajya Sabha में 129 सांसद मौजूद हैं। साफ है कि NDA के पास 422 सांसद हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जीताने के लिए 394 का बहुमत चाहिए, जो सत्ताधारी दल के सांसदों की वोटिंग से ही आराम से पूरा हो जाएगा।