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Lucknow Protest Rules

Lucknow News : लखनऊ में बीएनएस की धारा 163 लागू, जानिए क्या नहीं कर पाएंगे आप?

Lucknow News :  राजधानी लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसे लागू करने का मकसद लखनऊ में 12 जनवरी तक सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाना है। इसके साथ ही  आगामी त्यौहार को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस डे, नए साल और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते लगाया गया है। वहीं इस आदेश को प्रयागराज में चल रहे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्यौहार एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत लखनऊ में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया गया है।

वहीं इसके तहत बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल यानी ईको गार्डेन को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी, भैसा गाड़ी, तांगागाड़ी और ग्नि सम्बन्धी उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

आखिर क्या है मामला ?

दरअसल, इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में लोकसेवा आयोग के दफ्तर के बाहर PCS-Pre और RO-ARO के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच इस प्रदर्शन का असर लखनऊ में भी देखने को मिला है। बीते मंगलवार को कुछ अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने अलीगंज के श्याम स्वाद के पास पैदल मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की थी। इसे देखते हुए लखनऊ पुलिस के जिम्मेदारों ने राजधानी में बीएनएस की धारा 163 लागू को लागू कर दी है।


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