MP Ramshankar Katheria

MP Ramshankar Katheria को जिला अदालत से बड़ी राहत, दो साल की सजा और जुर्माना पर रोक

आगरा: यूपी के इटावा से लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। सांसद राम शंकर कठेरिया को एक मामले में दो साल का जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। जिसके बाद से उनकी सांसदी जाने का भी खतरा मंडरा रहा था। लेकिन सोमवार यानी 7 अगस्त को आगरा जिला अदालत ने कठेरिया की सजा पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जुर्माने की राशि भी कम कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

मारपीट और बलवा करने के मामले में दोषी

दरअसल, आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने के मामले में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए थे। निचली अदालत ने उन्हें 2 साल कारवास की सजा सुनाई थी। इस मामले में बीजेपी सांसद ने जिला  जज आगरा के कोर्ट में अपील दायर की थी, जहां से उन्हें राहत मिल गई है। अदालत ने 2 साल की सजा का आदेश अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 सितंबर को जाएगी।

क्या है पूरा मामला

ये मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत मॉल का है। यहां स्थित टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया पहुंचे। उनके साथ करीब 10-15 समर्थक थे। यहां पर मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों नें भावेश रसिकलाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में उन्हें काफी चोटें आईं।

इसके बाद भावेश की तहरीर पर सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद के खिलाफ चार्जशीट पेश की। मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान चार्जशीट, वकील की ओर से पेश किए सबूतों के आधार पर सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147, 323 के तहत दोषी पाया है। इसके बाद कोर्ट ने सांसद को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी और 50 हजार का जुर्माना लगाया था।


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